संविधान संशोधन |
वर्ष |
महत्वपूर्ण बिंदु |
पहला संविधान संशोधन |
1951 |
नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया |
7 वा संविधान संशोधन |
1956 |
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन |
10 वा संविधान संशोधन |
1961 |
दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया |
12 वा संविधान संशोधन |
1962 |
गोवा, दमन और दीव को शामिल किया |
13 वा संविधान संशोधन |
1962 |
नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया |
14 वा संविधान संशोधन |
1963 |
पुडुचेरी को भारत में शामिल किया |
15 वा संविधान संशोधन |
1963 |
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष की |
18 वा संविधान संशोधन |
1966 |
पंजाब और हरियाणा अलग
राज्य बने |
21 वा संविधान संशोधन |
1967 |
सिंधी को आठवीं अनुसूची
में शामिल किया |
22 वा संविधान
संशोधन |
1969 |
असम से अलग करके मेघालय
बनाया |
26वा संविधान संशोधन |
1971 |
रियासतों के शासकों
का प्रिवी पर्स समाप्त किया |
27 वां संविधान संशोधन |
1971 |
मिजोरम और अरुणाचल
को केंद्रशासित बनाया |
31 वा संविधान संशोधन |
1973 |
लोकसभा में 545 सीटें
की गई |
35 वा संविधान संशोधन |
1974 |
सिक्किम को सह-राज्य
का दर्जा दिया गया |
36 वा संविधान संशोधन |
1975 |
सिक्किम को भारत में
शामिल करके 22th राज्य बनाया |
42 वा संविधान संशोधन |
1976 |
“लघु संविधान”
बहुत परिवर्तन हुए नीचे विस्तार से पढ़ें |
44 वा संविधान संशोधन |
1978 |
संपत्ति के मौलिक अधिकार
को हटाया |
52 वा संविधान संशोधन |
1985 |
दल-बदल विरोधी कानून |
53 वा संविधान संशोधन |
1986 |
अनुच्छेद 371 (G) में
मिजोरम को राज्य बनाया |
55 वा संविधान संशोधन |
1986 |
अरुणाचल प्रदेश को
राज्य बनाया |
56 वा संविधान संशोधन |
1987 |
गोवा को राज्य का दर्जा
दिया |
61 वा संविधान संशोधन |
1989 |
मतदान की आयु 21 से
18 वर्ष की |
65 वा संविधान संशोधन |
1990 |
ST, SC आयोग की स्थापना
(अनुच्छेद 338) |
69 वा संविधान संशोधन |
1991 |
दिल्ली को राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र बनाया |
71 वा संविधान संशोधन |
1992 |
कोकणी, मणिपुरी और
नेपाली भाषा को शामिल किया |
73 वा संविधान संशोधन |
1992 |
पंचायती राज को संवैधानिक
दर्जा |
74वां संविधान संशोधन |
1993 |
नगर पालिका को संवैधानिक
दर्जा |
86 वा संविधान संशोधन |
2002 |
शिक्षा को मौलिक अधिकार
में शामिल किया |
91 वां संविधान संशोधन |
2003 |
मंत्री परिषद को कुल
सदस्यों का 15% किया |
92 वां संविधान संशोधन |
2003 |
बोडो, डोगरी, मैथिली
और संथाली को शामिल किया |
97वा संविधान संशोधन |
2011 |
सहकारी समितियों को
संवैधानिक दर्जा |
101 वा संविधान संशोधन |
2017 |
GST को लागू किया |
103 वां संविधान संशोधन |
2019 |
EWS के लिए 10% आरक्षण |
104वां संविधान संशोधन |
2019 |
ST, SC आरक्षण 10 वर्षों
के लिए बढ़ाया |
संविधान संशोधन सूची (List of Amendment in Indian Constitution)
- 42 वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में अनुच्छेद 51 का में शामिल किया । सभी मौलिक कर्तव्य पढ़ें
- संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया ।
- लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया ।
- सभी विधानसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक (1999 तक) स्थिर कर दिया गया ।
- संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए ।
- इस समय पहली बार और अभी तक एकमात्र ही भारत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था ।
- सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई ।
- इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता को उच्च न्यायालय ही परीक्षण कर सकता है ।
- साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दो तिहाई बहुमत से निर्णय होना चाहिए और यदि संख्या 5 तक हो तो सर्वसम्मति से होना चाहिए ।
- 42 वें संविधान संशोधन में वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया ।
- इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।
- इसमें संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए और सर्वोच्चता भी स्थापित की ।
- संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा ।
- इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति की जगह संविधान में सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात संबंधी अन्य प्रावधानों में भी परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग ना हो ।
- लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर दोबारा 5 वर्ष कर दी गई ।
- सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई ।
- अनुच्छेद 19 (1)(ग) के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया ।
- अनुच्छेद 43 (ख) के तहत राज्य के नीति में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया ।
- सहकारी समितियां नाम से संविधान में नया भाग 9 (ख) को जोड़ा गया ।
- 2021 का 105वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान में नवीनतम संशोधन लाया। संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 को स्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राज्य ओबीसी की "राज्य सूची" बनाए रख सकते हैं।
- अक्टूबर 2021 तक, भारत के संविधान में 1950 में पहली बार लागू होने के बाद से 105 संशोधन हुए हैं।
- 122वें संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर पेश किया।
- संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में आवश्यक परिवर्तनों के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है।
- यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, तो इसे आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत रूप से पारित किए जाने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद, जहां आवश्यक हो, विधेयक राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- भारत के संविधान का छियासीवाँ संशोधन, छह से चौदह वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार और छह वर्ष की आयु तक बचपन की देखभाल प्रदान करता है।
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