फिलीपींस सरकार ने बाल विवाह को कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया है। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून 06 जनवरी 2022 से लागू हो गया है। अब 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने पर माता-पिता को 12 साल तक की जेल हो सकती है।
कानून निर्दिष्ट करता है कि राज्य बाल विवाह को एक ऐसी प्रथा के रूप में मानता है जो बाल शोषण का गठन करती है, बच्चों के आवश्यक मूल्य और गरिमा को कम करती है, कम करती है और कम करती है। आपको बता दें कि फिलीपींस में हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है।
मुख्य मुद्दा
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आंकड़ों के मुताबिक, नाबालिग लड़कियों से शादी करने के मामले में फिलीपींस दुनिया भर के देशों में 12वें स्थान पर है। फिलीपींस में 15 फीसदी लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले कर दी जाती है।
- वहीं, 2 फीसदी अधिक लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने 6 जनवरी को बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद यह कानून प्रभावी हो गया है।
- कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने या उसके साथ लिव-इन में रहने पर 12 साल की जेल हो सकती है। जो लोग छोटी लड़कियों से शादी करते हैं और उन्हें शादी के लिए राजी करते हैं उन्हें भी यह सजा भुगतनी होगी।
- फिलीपींस सरकार का कहना है कि यह कानून महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार है। बाल विवाह को नाबालिगों की शोषणकारी प्रथा के रूप में देखा जाता है, जो बच्चों की गरिमा और आंतरिक मूल्यों का उल्लंघन करती है।
- हालांकि, इस कानून के कुछ नियमों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसमें मुसलमानों और कुछ स्थानीय समुदायों को छूट दी गई है। सरकार ने कहा कि कानून महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों का अनुपालन करता है।
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